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Sunday, April 9, 2017

एटा : प्राइवेट विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर न्यायपालिका गंभीर, राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामला संज्ञान में लाया गया

एटा : राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से वसूली जा रही मनमानी फीस का मामला भी संज्ञान में लाया गया। इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए जिला न्यायाधीश ने जिलाधिकारी को जांच कर वैधानिक कार्रवाई का आदेश दिया। हुआ यह कि शनिवार को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में जागरूक नागरिकों ने प्राइवेट स्कूलों में कभी अच्छी पढ़ाई के नाम पर तो कभी एडमीशन फीस या बिल्डिंग आदि के नाम पर अभिभावकों से अनाप-शनाप रकम वसूलने की समस्या बताई। बताया कि मनमानी फीस न देने वाले अभिभावकों के बच्चों को स्कूल से निकाल देने की धमकी भी दी जाती है। हालांकि शासन ने भी इस तरह के मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल संचालक इन दिनों प्रवेश के तरह-तरह के मनमाने शुल्क वसूलने में नहीं चूक रहे। अभिभावकों को मजबूरी में पूरा शुल्क अदा करना पड़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बावजूद इस तरह की शिकायतों को गंभीर मानते हुए जिला न्यायाधीश ओमप्रकाश अग्रवाल ने जिलाधिकारी को जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने का आदेश दिया।


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