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Wednesday, April 19, 2017

कुशीनगर : हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा बेसिक शिक्षा विभाग, याचिका दाखिल कर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

पडरौना, कुशीनगर: शिक्षा मित्र पद पर चयन में धांधली उजागर होने के बाद भी कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की। उच्च न्यायालय ने मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया, लेकिन विभाग न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है। मामला नौरंगिया विकास क्षेत्र के गांव हरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय का है। यहां की गीता मिश्र ने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराए जाने की मांग की है। डीएम को दिए पत्र में गीता ने कहा है कि वर्ष 2005 में प्रावि हरपुर में महिला शिक्षा मित्र के चयन हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन मांगा गया। पद के लिए कुल पांच आवेदन प्राप्त हुए। चयन के लिए निर्धारित तिथि पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, प्रधान, बीआरसी तथा एबीआरसी उपस्थित हुए, लेकिन अपरिहार्य कारणों का हवाला दे समिति द्वारा चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। तथा दूसरी तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना आवेदकों को दिए जाने की सूचना दी गई। शिकायतकर्ता ने कहा है कि समिति व प्रधान द्वारा गुपचुप तरीके से अनीता देवी का शिक्षा मित्र पद पर चयन कर उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया। वरिष्ठता सूची में मेरा दूसरा स्थान होने पर मैंने जब अनीता देवी की शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जांच कराई गई तो उनका हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट का अंकपत्र फर्जी पाया गया। उनके पति पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। इसकी शिकायत विभाग तथा पुलिस में की गई किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका दाखिल कर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।पडरौना, कुशीनगर: शिक्षा मित्र पद पर चयन में धांधली उजागर होने के बाद भी कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की। उच्च न्यायालय ने मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया, लेकिन विभाग न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है। मामला नौरंगिया विकास क्षेत्र के गांव हरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय का है। यहां की गीता मिश्र ने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराए जाने की मांग की है। डीएम को दिए पत्र में गीता ने कहा है कि वर्ष 2005 में प्रावि हरपुर में महिला शिक्षा मित्र के चयन हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन मांगा गया। पद के लिए कुल पांच आवेदन प्राप्त हुए। चयन के लिए निर्धारित तिथि पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, प्रधान, बीआरसी तथा एबीआरसी उपस्थित हुए, लेकिन अपरिहार्य कारणों का हवाला दे समिति द्वारा चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। तथा दूसरी तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना आवेदकों को दिए जाने की सूचना दी गई। शिकायतकर्ता ने कहा है कि समिति व प्रधान द्वारा गुपचुप तरीके से अनीता देवी का शिक्षा मित्र पद पर चयन कर उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया। वरिष्ठता सूची में मेरा दूसरा स्थान होने पर मैंने जब अनीता देवी की शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जांच कराई गई तो उनका हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट का अंकपत्र फर्जी पाया गया। उनके पति पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। इसकी शिकायत विभाग तथा पुलिस में की गई किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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