लखनऊ: राजधानी में गैर मान्यता के संचालित स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से कार्रवाई करने का दावा किया है। इस बार अगुवाई कर रहे नव नियुक्त डीआइओएस ने चेतावनी दी है कि अमान्य स्कूलों के संचालक 15 जून तक मान्यता के लिए आवेदन कर दें। अन्यथा जांच टीमें गठित कर छापेमारी होगी और जो भी स्कूल बगैर मान्यता चलता मिलेगा, उस पर तात्कालिक जुर्माने के साथ ही बंद होने तक रोजाना दस हजार रुपये अर्थदंड ठोंका जाएगा। गैर मान्यता के चल रहे स्कूलों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसी चेतावनी पूर्व में बीएसए ने भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इधर, जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों से आवेदन मांगने के साथ ही आम जनमानस से भी अपने आस-पड़ोस में चल रहे अमान्य स्कूलों के बावत 15 जून तक जानकारी देने का आवाहन किया है। अभियान के तहत समाचार पत्रों में गजट भी कराया जाएगा, जिससे स्कूल को बचाव में किसी भी तरह की दलील देने का मौका न मिले। 16 जून से जिला विद्यालय निरीक्षक, राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य की टीम गठित कर चिंहित स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।
एक लाख तत्काल और 10 हजार प्रतिदिन देना होगा जुर्माना
डॉ मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि गैर मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों को मान्यता संबंधी आवेदन किए जाने के संबंध में 15 जून तक का समय दिया जाएगा। बेहतर होगा विद्यालय स्वत: मान्यता के लिए आवेदन करें। अन्यथा निरीक्षण के दौरान मान्यता न मिलने पर स्कूलों पर एक लाख रुपये तत्काल और 10 हजार रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा। 1कार्रवाई के लिए भी रहें तैयार1 बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों को अर्थदंड के साथ विधिक कार्रवाई से भी होकर गुजरना पड़ेगा। डीआइओएस ने कहा ऐसे स्कूलों के विरुद्ध आरटीई के आर्टिकल 9 और 11 समेत अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। गजट प्रकाशन में विभाग की ओर से अभिभावकों से अपील की जाएगी कि वह ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला न कराएं।
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