मौखिक आदेश से चयन बोर्ड का रिजल्ट रोकने पर जवाब तलब, हाईकोर्ट ने पूछा : क्या फोन से भर्ती रोक सकती है सरकार
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पूछा है कि क्या राज्य सरकार फोन करके आयोग को कर्तव्य पालन से रोक सकती है। कोर्ट ने सचिव से 17 मई तक इसका जवाब मांगा है।कोर्ट ने यह बताने को कहा है कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया क्यों रोक दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन एवं न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने दिया है। कौशल्या देवी जायसवाल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि सरकार ने फोन से भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। इसके लिए कोई लिखित निर्देश नहीं जारी किया गया। मामले के तथ्यों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता के वर्ष 2011 के 1800 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी थी। 2016 की नौ हजार से ज्यादा भर्ती के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं लेकिन परीक्षा का कार्यक्रम अब तजारी नहीं किया गया है। 2013 की भर्ती के कई विषयों के रिजल्ट भी आने शेष हैं।
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