इलाहाबाद विधि संवाददाताबलिया के डीआईओएस रमेश सिंह की बर्खास्तगी जल्द हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन को हफ्तेभर में निर्णय लेने को कहा है।यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने बलिया के चंद्रभूषण सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार रमेश सिंह जब बस्ती में बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, तब उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों का अनुमोदन किया था। याचिका में उनके इस कार्य को गलत बताया गया। कहा गया कि इन नियुक्तियों के अनुमोदन का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। याचिका में कहा गया कि उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप था। इन मुद्दों को लेकर शासनस्तर पर जांच कराई गई थी। विभागीय अधिकारियों ने जांच में रमेश सिंह को दोषी पाया था। उसके बाद शासन ने उनकी बर्खास्तगी पर संस्तुति के लिए प्रकरण लोक सेवा आयोग भेजा लेकिन इस मामले में कुछ नहीं किया गया।
No comments:
Write comments