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Friday, July 7, 2017

रामपुर : बीएसए से दुघर्टना प्रतिकर वसूली को कोर्ट से गुहार, अदालत ने ब्याज सहित 10.20 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का दिया था आदेश,

सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ज्वालानगर निवासी ठाकुरदास ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर कहा है कि जिलाधिकारी और तहसीलदार सदर बीएसए से दुघर्टना प्रतिकर की वसूली नहीं करा रहे हैं, जिनके खिलाफ अदालत की अवमानन की कार्रवाई की जाए। बीएसए की कार से कुछ साल पहले ठाकुरदास घायल हो गए थे। यह मामला अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने ब्याज सहित 10.20 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया था। बीएसए को यह रकम पीड़ित को अदा करना थी, लेकिन नहीं दी गई। इसके बाद अदालत ने वसूली वारंट जारी किया था। जिलाधिकारी और तहसीलदार को वसूली कर प्रतिकर दिलाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया गया है। ठाकुरदास ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि डीएम और तहसीलदार को अदालत में तलब कर अवमानना की कार्रवाई की जाए। बीएसए पर भी अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए।
अदालत के आदेश पर शासन को अवगत करा दिया गया है। शासन का जो आदेश होगा, वैसा किया जाएगा। -सर्वदानंद, बीएसए

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