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Monday, August 14, 2017

शिक्षकों व अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के नियमों में होगी समानता, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट की स्थिति


➡नवंबर 2016 को जारी शासनादेश में विश्वविद्यालय शब्द छूटने का मामला
➡उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट की स्थिति, शासन को दिया निर्देश
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों व अन्य शैक्षिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के बारे में 22 नवंबर, 2016 को जारी शासनादेश महाविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होगा। 
रविवार को राजधानी में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की योजना बैठक में उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों व अन्य शैक्षिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के बारे में 22 नवंबर, 2016 को जारी किये गए शासनादेश में विश्वविद्यालय शब्द छूट गया है। इससे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शासनादेश में दी गई व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने महासंघ की इस मांग पर सहमति जताते हुए शासन को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों व अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता संबंधी नियमन में एकरूपता बनाये रखने के लिए शासनादेश में महाविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने संगठन के सदस्यों द्वारा माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभागों में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों के भरे जाने की मांग के संदर्भ में कहा कि अगस्त में सभी विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिये जाएंगे। शासन ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिये हैं।



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