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Saturday, October 28, 2017

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों का भी चयन शुरू, पुनर्गठन के लिए आदेश हुआ जारी

इलाहाबाद : प्रदेश सरकार भर्ती आयोगों के पुनर्गठन की दिशा में तेजी से बढ़ चली है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बाद शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा (माशिसे) चयन बोर्ड उप्र के नए सिरे से गठन का आदेश जारी हो गया है। अध्यक्ष व 10 सदस्यों के लिए भी 16 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। 


प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा आयोग व चयन बोर्ड का विलय करने के बजाए दोनों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। गुरुवार को उच्चतर आयोग का विज्ञापन जारी हुआ और शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष व दस सदस्यों के चयन का विज्ञापन जारी हो गया। माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद के लिए 16 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर भेजना है। 


आवेदन अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, शिक्षा अनुभाग-12 को डाक से भेजना है। अध्यक्ष पद के लिए कार्यावधि पांच वर्ष है। वहीं, सदस्य की कार्यावधि दो वर्ष होगी। कोई भी व्यक्ति लगातार दो पद अवधि से अधिक के लिए सदस्य नहीं होगा। सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार निर्देशित करे। अध्यक्ष के रूप में अधिकतम आयु 68 वर्ष है, जबकि सदस्य की 62 वर्ष अधिकतम आयु तय की गई है।


 अध्यक्ष पद के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, राज्य सरकार की राय में प्रशासनिक सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव या शिक्षा निदेशक उप्र से निम्न पंक्ति का न हो। ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया हो। सदस्य पद के लिए दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो शिक्षाविद रहे हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया हो। दो ऐसे सदस्य होंगे जो राज्य सरकार की राय में उत्कृष्ट अधिकारी हो या अपर निदेशक से निम्न स्तर के न हों। 


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