हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने कहा है कि वह तीन माह में यूपी उर्दू एकेडमी का गठन कर देगी। राज्य सरकार ने यह आश्वासन स्थानीय अधिवक्ता फारुक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। सरकार के आश्वासन के उपरांत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले व न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया। उल्लेखनीय है कि याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के 2 दिसम्बर 2013 के आदेश के बाद उर्दू एकेडमी का गठन 2 मार्च 2014 को हुआ था। जिसका कार्यकाल 19 फरवरी 2017 को समाप्त हो गया। न्यायालय ने मुख्य स्थाई अधिवक्ता को दस दिनों का समय देते हुए, राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को यह बताने का आदेश दिया कि 19 फरवरी को कार्यकाल समाप्त होने के बाद एकेडमी के जनरल बॉडी और कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया। अब राज्य सरकार ने तीन माह में एकेडमी का गठन कर लेने की बात कही है।
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