यह है आरटीई एक्ट
प्राथमिक विद्यालय में एक से 60 छात्र संख्या तक दो अध्यापक की तैनाती का प्राविधान है। 61 से 90 छात्र पर तीन शिक्षक, 91 से 120 तक चार, 121 से 150 तक पांच शिक्षक, 151 से 200 छात्र होने पर छह शिक्षक तैनात होंगे। 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र संख्या भाग 40 प्लस एक फामरूला से शिक्षक होने चाहिए। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक से 100 छात्र संख्या तक तीन शिक्षक पर 101 से 105 तक चार अध्यापक रहेंगे। 105 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र संख्या भाग 35 प्लस एक फामरूला से शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए।
यह होगी समिति
शिक्षकों के समायोजन व पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश की जानकारी है मगर अभी नहीं मिला है। आदेश मिलते ही शासन के निर्देशानुसार छात्र संख्या के हिसाब से समायोजन किया जाएगा।
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