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Wednesday, August 8, 2018

अध्यादेश की जगह अब लाया जाएगा विधेयक, निजी स्कूलों के फीस नियंत्रण पर मानसून सत्र में कानून

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से वसूल किये जा रहे मनमाने शुल्क पर नियंत्रण के लिए सरकार मानसून सत्र में कानून बनाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 की जगह अब उप्र स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक-2018 को विधान मंडल के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने के लिए निजी स्कूलों द्वारा मनमाने शुल्क पर अंकुश लगाने को अध्यादेश लागू किया गया है। यह शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू है। अध्यादेश की जगह अब विधेयक लाया जाएगा।

इस विधेयक में जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल स्तर पर बनाई गई समिति के स्थान पर शुल्क को विनियमित करने के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति का गठन किया जा रहा है। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन दीवानी न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। प्रस्तावित निर्णय से छात्र, छात्रओं एवं उनके अभिभावकों पर निजी विद्यालयों द्वारा डाले जा रहे वित्तीय अधिभार से मुक्ति मिलेगी। प्रस्तावित निर्णय के अन्तर्गत कोई शुल्क नहीं लगा है। शासन को कोई राजस्व नहीं प्राप्त होगा और सभी कार्यवाही जनहित में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए की जा रही है।

सरकारी भवनों से आसानी से बेदखल होंगे अवैध कब्जाधारीराब्यू, लखनऊ : राज्य संपत्ति विभाग के भवनों पर अवैध रूप से काबिज संस्थाओं, राजनीतिक दल, कर्मचारी व अन्य संगठन, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पत्रकार, अधिकारी और एनजीओ जैसे सभी आवंटियों को आसानी से बेदखल किया जा सकेगा। मंगलवार को कैबिनेट द्वारा उप्र सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली-2018 को मंजूरी देने से राज्य संपत्ति विभाग की मुश्किलें कम होंगी।115 दिन के नोटिस पर पुलिसिया कार्रवाई होगी : आवंटन निरस्त होने के बाद राज्य संपत्ति विभाग को अधिकार होगा कि आवंटी को भवन खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी करें। इस अवधि में भवन खाली नहीं होता है तो मजिस्टेट व पुलिस बल को साथ लेकर खाली कराने की कार्रवाई की जा सकेगी।

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