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Wednesday, October 17, 2018

यूपी बोर्ड केंद्र निर्धारण में चला हंटर,  परीक्षा केंद्र 30 नवंबर तक होंगे तय, केंद्र निर्धारण नीति हुई जारी

यूपी बोर्ड केंद्र निर्धारण में चला हंटर,  परीक्षा केंद्र 30 नवंबर तक होंगे तय, केंद्र निर्धारण नीति हुई जारी।



 इलाहाबाद : अगले साल होने वाली यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल माफिया हावी नहीं हो सकेंगे। उन्हें किनारे लगाने के लिए परीक्षा नीति में ही भरपूर इंतजाम किये गए हैं। मानक पूरे हुए बिना कोई भी कालेज परीक्षा केंद्र नहीं बन पाएगा। इस बार शर्ते ऐसी रखी गई हैं कि दागी कालेज केंद्र निर्धारण में ही बाहर कर दिए जाएंगे। 


यूपी बोर्ड की केंद्र निर्धारण नीति मंगलवार को जारी हो गई है। इसमें कहा गया है कि जिन अशासकीय सहायताप्राप्त और वित्तविहीन कालेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए, उनमें प्रवेश द्वार सहित हर कक्ष में वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिग के लिए डीवीआर लगा होना अनिवार्य है। यह शर्त राजकीय कालेजों पर लागू नहीं है। उन्हीं कालेजों को केंद्र बनाया जाएगा जहां मान्यता मिलने के बाद कालेज के परीक्षार्थियों के कम से कम तीन बैच पहले परीक्षा में शामिल हो चुके हों। यानी नई मान्यता लेने वाले कालेज परीक्षा केंद्र नहीं बन सकेंगे। एक ही प्रबंधक की ओर से संचालित कालेजों के छात्रों को उसी प्रबंधक के दूसरे कालेजों में परीक्षा देने न भेजा जाए। ऐसे ही विभिन्न प्रबंधकों के स्कूलों के कालेजों को परस्पर केंद्र न बनाया जाए। इससे स्पष्ट है कि केंद्र निर्धारण में छात्रों की अदला-बदली पर पूर्ण निषेध है। 



इसी तरह प्रबंधतंत्र के अधीन वाले कालेज केंद्र बनेंगे वहां कक्ष निरीक्षक के रूप में उसी प्रबंधतंत्र के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। जिन कालेजों को बालिकाओं का स्वकेंद्र बनाया जाएगा वहां वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के साथ ही कम से कम 50 फीसदी स्टाफ वाह्य विद्यालयों से ही नियुक्त किया जाएगा।उम्दा स्कूल बनेंगे केंद्र 1परीक्षा नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन कालेजों का 2018 की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा में रिजल्ट 90 फीसदी या उससे अधिक है उन्हें दोनों के लिए 10-10 अंक मिलेंगे।



■ अशासकीय-वित्तविहीन स्कूलों में होंगे वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा 

■ एक ही प्रबंधक के स्कूल पारस्परिक केंद्र नहीं बनाए जाएंगे।



 इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट 2019 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति जारी हो गई है। 25 अक्टूबर तक जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के लिए परीक्षा केंद्र वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। वहीं आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम रूप से 30 नवंबर तक केंद्र तय होंगे। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आलोक सिन्हा ने इस संबंध में जारी किया है।


यूपी बोर्ड की परीक्षा इस बार सात फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार भी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मेरिट के हिसाब से होगा। मेरिट में जो स्कूल ऊपर होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। मेरिट के लिए कई मानक तय हैं। मसलन, इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों को 10 अंक और हाईस्कूल को पांच अंक, मुख्य संपर्क मार्ग से जुड़ाव होने पर 20, हर कमरे में वायस रिकॉर्डर वाला सीसीटीवी लगा होने पर 40 अंक दिए जाएंगे। वहीं इन सुविधाओं के नहीं होने पर जीरो अंक मिलेगा। मेरिट में 19 बिंदुओं को शामिल किया गया है।


स्कूलों की सूची अंकों के हिसाब से तय की जाएगी और मेरिट के मुताबिक केंद्रों का निर्धारण होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर पांच व आठ किलोमीटर की परिधि के तहत विद्यालयों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इसके बाद परीक्षा केंद्रों का चयन ऑनलाइन होगा। जिन स्कूलों के अंक समान होंगे, उसमें हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर केंद्र निर्धारण में वरीयता दी जाएगी। जिन स्कूलों की परीक्षा केंद्र निर्धारण संबंधी मूलभूत सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर नहीं होंगी, उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।


शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ही बालिकाओं के स्कूलों को यदि परीक्षा केंद्र बनाया गया है तो उन्हें उसी स्कूल में केंद्र आवंटित किया जाएगा। जहां पर केंद्र नहीं बना है। वहां से अधिकतम पांच किलोमीटर के अंदर केंद्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत बालिकाओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी जो लड़कों के विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। सरकारी, फिर सहायता प्राप्त और इसके बाद भी बच्चे बचने पर प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।


>>शासन ने हाईस्कूल व इंटर 2019 की केंद्र निर्धारण नीति जारी की

>>मेरिट के हिसाब से तय होंगे, सूचना न देने वाले केंद्र नहीं बनेंगे



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