स्कूलों के पास जंकफूड का प्रचार नहीं कर सकेंगे, fssai ने लगाई रोक।
खाद्य विनियामक एफएसएसएआई ने अपने ड्राफ्ट में स्कूलों के पास जंक फूड के प्रचार पर रोक लगाई है, लेकिन इसकी बिक्री जारी रहेगी। इस ड्राफ्ट की आलोचना हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंक फूड पर प्रतिबंध कम लगाए गए हैं और उद्योगों के लिए मार्केटिंग के रास्ते ज्यादा खोल दिए गए हैं।
हाल ही में जारी इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि स्कूल परिसर के 50 मीटर तक अधिक फैट, नमक और शुगर वाले खाद्य उत्पादों का विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा और न ही इन्हें मुफ्त में बेचा जा सकेगा। इसमें यह जिक्र नहीं है, इन उत्पादों को स्कूल परिसर के पास पैसे लेकर बेचा नहीं जा सकेगा। खाद्य निर्माता अधिक पोषक तत्वों वाले और ऊर्जा देने वाले नए उत्पाद विकसित करेंगे। हालांकि ये नहीं कहा गया है कि खाद्य उत्पादक पहले से बिक रहे जंक फूड स्कूली छात्रों को नहीं बेचेंगे। ड्राफ्ट में पौष्टिक खाद्य बेचने वाले निर्माताओं को बच्चों के खेल एवं अन्य कार्यक्रमों को प्रायोजित करने का अधिकार भी दिया गया है। देश में स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और 150 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक है।
यह ड्राफ्ट बताता है कि एफएसएसएआई को बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा फूड कंपनियों के स्वास्थ्य की चिंता है। एक छोटा सा राइडर लगाकर फूड कंपनियों को मार्केटिंग की खुली छूट दी जा रही है।
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