यूपी बोर्ड में हाईस्कूल व इंटर उत्तीर्ण करने वाले सभी परीक्षार्थियों का 50 वर्ष तक शैक्षिक अभिलेख रखना अनिवार्य है। परिषद ने इसके लिए वर्ष 1937 में ही नियम बनाया था, उस पर अब तक अनुपालन हो रहा है। समय के मुताबिक रिकॉर्डो को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए हाईकोर्ट की तर्ज पर डिजिटाइजेशन जरूरी था इसीलिए यह फैसला लिया गया।
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