
Saturday, November 21, 2020

पूर्व बीएसए को सूचना न देना पड़ा महंगा, 25 हजार रुपये का लगा जुर्माना
पूर्व बीएसए को सूचना न देना पड़ा महंगा, 25 हजार रुपये का लगा जुर्माना
औरैया : सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी मुहैया न कराना पूर्व बीएसए को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 25 हजार का जुर्माना किया है। साथ ही रजिस्ट्रार ने सहायक मंडली शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर बीएसए जुर्माने की धनराशि की वसूली कराने का निर्देश दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी से वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में कुछ सूचनाएं सूचना अधिकार के तहत मांगी गई थीं। जन सूचना अधिकारी तत्कालीन बीएसए के स्तर से सूचना देने में लगातार हीला हवाली की गई। जिले स्तर पर सूचनाएं न दिए जाने पर पीड़ित धर्मेंद्र कुमार ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया।
राज्य सूचना आयोग ने मामले की सुनवाई की गई। तब भी तत्कालीन बीएसए जन सूचना अधिकारी एसपी सिंह ने मांगी गई सूचनाएं मुहैया नहीं कराई। राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने तत्कालीन बीएसए एसपी सिंह पर सूचनाएं देने में लापरवाही मानते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। रजिस्ट्रार ने जुर्माने की धनराशि वसूल करने के लिए सहायक शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल को इस बाबत पत्र भी लिखा है। जिससे बीएसए के खाते से जुर्माने की धनराशि का भुगतान वसूला जा सके।
मालूम हो कि वर्ष 2014 और 2015 में कई बिदुओं पर बेसिक शिक्षा विभाग के एक शिक्षक धर्मेंद्र कुमार ने ही सूचनाएं मांगी थी। सूचना मांगने वाला शिक्षक शहर के आर्य नगर मोहल्ले का निवासी है। सूचना मिलने पर लगातार उसने मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। जिससे पदोन्नति प्रक्रिया में की गई खामियों को उजागर किया जा सके। लेकिन विभागीय स्तर पर खामियों को दबाने के लिए सूचनाएं नहीं दी गई।
इसको लेकर राज्य सूचना आयोग में सुनवाई लगातार जारी रही। फिर भी पीड़ित को सूचनाएं मुहैया कराना बीएसए ने जरूरी नहीं समझा और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई कर दी गई। सूचना अधिकार के तहत जानकारी मुहैया न कराने वाले बीएसए एसपी सिंह का जिले से तबादला भी हो चुका है।
Thursday, September 24, 2020

औरैया : जिलाधिकारी ने टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के दिए निर्देश, स्वेटर वितरण की शर्त में खामियों पर की गई कार्रवाई
Monday, September 14, 2020

औरैया : दिव्यांग शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत, जांच पर मिला स्टे, हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करेगा बेसिक शिक्षा विभाग
औरैया : बेसिक शिक्षा विभाग के दिव्यांग शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से जांच कराने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने की बात कह रहे हैं।
शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात दिव्यांग शिक्षकों की जांच मेडिकल बोर्ड कानपुर से कराने के निर्देश दिए थे। इसमें जिले के करीब 256 दिव्यांग शिक्षकों में बमुश्किल 35 से 40 दिव्यांग शिक्षकों ने ही जांच कराई थी, जिसमें इनका तर्क था कि मेडिकल बोर्ड के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे, जब वह लोग जाते हैं तो वह लोग टरका देते हैं। जबकि मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों का कहना था कि शिक्षक वहां नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर सभी दिव्यांग शिक्षकों का वेतन रोक दिया था।
करीब आठ माह तक वेतन रुका रहा। बाद में दिव्यांग शिक्षकों के हाईकोर्ट जाने पर सशर्त वेतन बहाल किया गया था कि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड की जांच में सहयोग करेंगे। बीएसए सूर्य प्रकाश सिंह का कहना है कि सीएमओ की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका था। नौ सितंबर व 14 सितंबर को कैंप में दिव्यांग शिविर का आयोजन भी होना था। हाईकोर्ट से स्टे के चलते प्रक्रिया रोक दी गई है। इस मामले में विभाग हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील कर अपना पक्ष रखेगा।

Tuesday, February 25, 2020
Wednesday, December 18, 2019
Tuesday, December 17, 2019
Monday, December 16, 2019
Friday, December 13, 2019
Tuesday, December 10, 2019

औरैया : अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अन्दर विद्यालय परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञप्ति/ दिशा-निर्देश जारी, देखें
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