इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के सदस्यों की नियुक्ति की प्रगति की राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने अजय सिंह व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आयोग ने जनवरी 2016 में ग्राम विकास अधिकारी के 3133 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था। लिखित और शारीरिक परीक्षा के बाद फरवरी 2017 में साक्षात्कार शुरू हुए। प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद मार्च महीने में साक्षात्कार पर रोक लगा दी गई। अब आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के इस्तीफे के बाद नए सदस्यों की नियुक्ति न होने पर भर्ती रुकी हुई है। इसलिए याचिका दाखिल की गई है।
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