राब्यू, लखनऊ : प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करना अब और आसान होगा। राज्य सरकार ने सूबे में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन का मानक घटा दिया है। निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अब नगरीय क्षेत्र में 20 एकड़ और ग्रामीण इलाके में 50 एकड़ परस्पर सटी हुई जमीन की जरूरत होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि अभी तक नगरीय क्षेत्रों और औद्योगिक विकास विभाग की ओर से अधिसूचित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 40 एकड़ और ग्रामीण इलाके में 100 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि की जरूरत होती थी।रा
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