बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों की पदोन्नति के दौरान आवंटित होने वाले स्कूलों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके अनुसार छात्र संख्या के मुताबिक शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन होगा। लेकिन सूत्रों को कहना है कि यहां बनाई जा रही सूची में इन नियमों का पालन नहीं किया गया है।
परिषद सचिव संजय सिन्हा ने जारी आदेश में कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की पदोन्नति के लिए छात्र शिक्षक अनुपात का मानक पूरा होना चाहिए। 30 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती हो। इसके अलावा जिला मुख्यालय से दूरी के आधार पर लगे विकासखंडों को पिछड़े व सामान्य ब्लाक में बांटकर आवंटित होना चाहिए। अध्यापकों की तैनाती प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग अभ्यर्थियों उसके बाद महिला अभ्यर्थियों से श्रेष्ठतानुसार विकल्प लेते हुए उनका पदस्थापन किया जाएगा। यह भी कहा है कि नवनियुक्त शिक्षकों को पांच साल व महिलाओं को दो साल तक पिछड़े क्षेत्र के स्कूल में नौकरी करनी होगी।
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