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Sunday, September 11, 2016

हाईकोर्ट : चयन बोर्ड अध्यक्ष व सचिव को अवमानना नोटिस, एलटी ग्रेड परीक्षा 2010 का संशोधित परिणाम जारी करने को एक और मौका, नौ नवंबर तक का मौका, अन्यथा कोर्ट में देना होगा स्पष्टीकरण

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चयन बोर्ड को एलटी ग्रेड परीक्षा 2010 का संशोधित परिणाम जारी करने के लिए एक और मौका दिया है। नौ नवंबर तक परिणाम नहीं जारी होने पर दोनों को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। कन्हैया लाल और अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने दिया है।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक एलटी ग्रेड कला के 210 पदों पर नियुक्ति के लिए 2010 में विज्ञापन जारी किया गया। 2012 में अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। सफल अभ्यर्थियों ने अपने पदों पर ज्वाइन भी कर लिया, इसके बाद कुछ असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चयन परिणाम को चुनौती दी।

कहा गया कि चयन परीक्षा में पूछे गए 10 प्रश्नों के विकल्पीय उत्तर गलत दिए गए थे। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन प्रश्नों पर विशेषज्ञ राय मांगी थी। विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ राय के अनुसार चार प्रश्नों के उत्तर गलत पाए गए। एक प्रश्न 3.4 अंक का था इस प्रकार 13.6 अंकों की गड़बड़ी बताई गई। हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2014 को संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं किया गया।

बोर्ड का कहना था कि कोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल अर्जी दाखिल की गई है, जो अभी लंबित है इस वजह से संशोधित परिणाम जारी नहीं किया गया। वहीं कोर्ट ने कहा कि रिकॉल अर्जी का संशोधित परिणाम जारी करने से कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए चयन बोर्ड को नौ नवंबर तक संशोधित परिणाम जारी करने की मोहलत दी गई है।

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