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Sunday, November 6, 2016

हाथरस : आरटीआई के तहत सूचना ना देने पर खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना



संवाद सहयोगी, हाथरस : कई वर्ष पूर्व हसायन ब्लॉक में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी से एक शिकायतकर्ता ने कई ¨बदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन सूचना न मिलने पर शिकायतकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील कर दी। अब आयोग ने सूचना न देने पर तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। बीएसए हाथरस और कोषागार अधिकारी ने औरैया बीएसए को पत्र लिखकर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।1हसायन क्षेत्र के राघवेंद्र सिंह उर्फ मनु भैया ने तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी मनोज लच्छाकार से कई बिदुओं पर सूचनाएं मागी थी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने सूचना देने में लापरवाही बरती। शिकायतकर्ता ने कई बार बीएसए को अवगत कराया था। सूचना न मिलने पर शिकायतकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील कर दी। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने वहां भी अपना जवाब नहीं दिया। तमाम पत्रचार करने के बाद अब आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है और वेतन से वसूलने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी अब औरैया जिले में तैनात हैं। बीएसए हाथरस रेखा सुमन ने आयोग का पत्र मिलने के बाद अब बीएसए औरैया को पत्र लिखा है। कोषागार से एक पत्र औरैया बीएसए को भेजा गया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि किस्त के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी से जुर्माना वसूला जाए। शिकायत कर्ता ने उनके कार्यकाल के दौरान जो सूचना मांगी थी वो उपलब्ध करा दी गई थी। दिसंबर 2012 में हसायन से उनका तबादला औरैया जिले के लिए हो गया था। आगे की सूचना उस समय तैनात खंड शिक्षा अधिकारी को देनी थी। सूचना दी या नहीं यह जानकारी नहीं है। मेरे ऊपर जुर्माना लगाया गया है, यह जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि जुर्माना लगाया गया है तो उनके बाद जो खंड शिक्षा अधिकारी वहां तैनात रहे, कार्रवाई उन पर होनी थी। 1-मनोज लाच्छाकार1खंड शिक्षा अधिकारी, औरैया।

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