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Monday, March 11, 2024

रिश्वत काण्ड में नया मोड़ : कन्नौज में लिपिक और बिधूना बीईओ के रिश्वत लेने के दौरान मौजूद औरैया का शिक्षक निलंबित, विभागीय जांच में 12 मामलों में बताया दोषी

रिश्वत काण्ड में नया मोड़ : कन्नौज में लिपिक और बिधूना बीईओ के रिश्वत लेने के दौरान मौजूद औरैया का शिक्षक निलंबित, विभागीय जांच में 12 मामलों में बताया दोषी

दो खंड शिक्षा अधिकारियों की समिति करेगी मामले की जांच

रिश्वत लेन-देन मामले में उपस्थित रहे शिक्षक का निलंबन आदेश


औरैया : कन्नौज में लिपिक के रिश्वत लेते पकड़े जाने के दौरान मौजूद रहे शिक्षक को बेसिक शिक्षाधिकारी ने निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में वह 12 मामलों में दोषी पाए गए हैं। जांच दो खंड शिक्षा अधिकारी की समिति को दी गई है। उन्हें पूरे 15 दिन में जांच आख्या देनी होगी।


कन्नौज में बीएसए कार्यालय के लिपिक विमल पांडेय को एंटी करप्शन टीम ने 29 फरवरी को वहां रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस दौरान बिधूना विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय झबरा में तैनात सहायक अध्यापक पंकज कुमार वहां मौजूद थे। उन्होंने कार्यालय में घुसकर डीवीआर आदि निकाल लिया था। लिपिक के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ भी की थी। बाद में डीवीआर बैग में रखकर ले जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ था। 

इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि पंकज बिना अवकाश के वहां गए थे। इसके लिए उन्होंने विभाग के किसी अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली थी। इसके अलावा एक मार्च को खंड शिक्षा अधिकारी बिधूना पुष्पेंद्र जैन को उनके कार्यालय से विजलेंस टीम ने शिक्षक शरद कुमार से तीस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। तब भी पंकज वहां मौजूद थे।

इससे पहले 4 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी विधूना अवनीश कुमार के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पंकज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2010 में बैंक से 3,64,386 रुपये लोन लिया गया था। इसकी किस्तें जमा न होने पर आरसी जारी हुई थी। इसकी वसूली करने वाले अमीन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। जांच में इन सभी मामलों में उन्हें दोषी पाया गया है। 

बेसिक शिक्षाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि शिक्षक स्कूल में बच्चों को शिक्षा न देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे उसे निलंबित कर खंड शिक्षा अधिकारी सदर के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।


इन मामलों में पाया दोषी 

1. नियमावली का पालन न करने में।

2. आदेशों की अवहेलना करने, अफसरों व सरकारी कर्मचारी के प्रति द्वेष रखने।

3. विभाग की छवि धूमिल करने में।

4. परिषदीय शिक्षकों की गरिमा धूमिल करने में।

5. बिना आदेश व अनुमित के औरैया से 60 किलोमीटर दूर कन्नौज जाने में।

6. बिना किसी अधिकार के बीएसए कन्नौज के दफ्तर में कार्यरत लिपिक विमल के साथ मारपीट करने में।

7. बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के कार्यालय कक्ष में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से डीवीआर तोड़कर ले जाने में।

8. बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के कार्यालय में सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ व तोड़फोड़ करने में।

9. विद्यालय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में।

10. तत्कालीन शिक्षा अधिकारी बिधूना अवनीश यादव के साथ मारपीट करने में।

11. बेसिक शिक्षा विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारी के कार्रवाई करने पर झूठे आरोप लगाकर विजलेंस से पकड़वाने में।

12. सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विरुद्ध कार्य करने का भी दोषी पाया गया है।