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Tuesday, January 12, 2016

सचिव के आश्वासन पर नहीं लगाया हर्जाना, गलत मार्कशीट की बात स्वीकारी, हाईकोर्ट में माशिप ने मानी गलती

इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद (माशिप) द्वारा छात्रों के साथ परीक्षा परिणामों में किये जा रहे खिलवाड़ पर नाराजगी जताते हुए बोर्ड पर हर्जाना लगाना चाहा लेकिन सचिव द्वारा भविष्य में गलती न दोहराने के आश्वासन पर ऐसा नहीं किया। यूपी बोर्ड के सचिव ने कोर्ट में स्वीकार किया कि मार्कशीट जारी होने में बोर्ड ने लापरवाही कर कुछ त्रुटियां की है परन्तु कहा गया कि ऐसी त्रुटि अब भविष्य में बोर्ड नहीं करेगा।

कोर्ट के आदेश पर हाजिर सचिव ने आश्वस्त किया कि भविष्य में अंकपत्रों में गलती नहीं हो पायेगी। सचिव ने कहा कि त्रुटिवश मार्कशीट जारी करते समय विषय दर्ज होने में गलती हो गयी। बोर्ड ने याची के हाईस्कूल अंकपत्र में होमसाइंस के स्थान पर उर्दू विषय लिखा जाना चाहिए था। याची ने उर्दू में परीक्षा दी लेकिन उसे होम साइंस का अंक पत्र दे दिया गया।


यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कु. अजरा खानम की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची के द्वारा चयनित विषयों में परिणाम घोषित कर अंकपत्र दो माह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। याची ने 2014 की हाईस्कूल परीक्षा दी थी। बोर्ड ने लापरवाही बरतते हुए गलत विषय में मार्कशीट जारी की थी। ऐसे विषय का अंक पत्र दे दिया जो उसने लिया ही नहीं था।

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