जागरण संवाददाता, गोरखपुर : बेसिक शिक्षा विभाग ने ‘शिक्षा का अधिकार कानून’ को हर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। गरीब परिवार के बच्चों को कान्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए मोहल्लों में कैंप लगाए जाएंगे। नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा के नेतृत्व में कैंप लगने शुरू हो गए हैं। महानगर के चयनित 43 वार्डो में कैंप लगाए जाने हैं। इस दौरान गरीब परिवार के बच्चों को कान्वेंट में पढ़ाने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव के अनुसार निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नए नियम के तहत कोई भी गरीब परिवार अपने बच्चे को कान्वेंट स्कूल में प्री प्राइमरी (एलकेजी और यूकेजी) में दाखिला दिला सकता है। इसके लिए अभिभावक को नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वर्तमान पता का प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित फोटो के साथ मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भू अधिकार पत्रिका, पासपोर्ट में से कोई एक, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। महानगर में 43 मुहल्ले चयनित हैं। बच्चों का दाखिला पास के कान्वेंट विद्यालयों में कराया जाएगा। सरकार की तरफ से विद्यालय को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिमाह 450 रुपये प्रदान करती है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कान्वेंट विद्यालयों में गरीब परिवार के 25 फीसद बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है।
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