इलाहाबाद : श्रम कल्याण परिषद द्वारा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अंर्तगत पंजीकृत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं संचालित की गई हैं।
वित्तीय वर्ष 2017-18 में चालू योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक उप श्रमायुक्त कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के मुताबिक श्रमिकों के पुत्र व पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता योजना भी है। इस योजना के तहत सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए श्रमिक पुत्र व पुत्रियों को एकमुश्त पांच हजार रुपये, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आठ हजार रुपये एवं डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 10 हजार रुपये एकमुश्त मिलेंगे। इसका लाभ पाने के लिए 30 अक्टूबर तक उप श्रमायुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
इसी तरह 60 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत अंक पाने वाले श्रमिकों के मेधावी बच्चों को पुरस्कार राशि प्रदान करने के लिए तीन हजार रुपये व 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले बच्चों को पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी क्रम में श्रमिकों के पुत्रियों के विवाह पर कन्यादान के लिए पंद्रह हजार रुपये प्रति कन्या की दर से दो कन्याओं को ही लाभ मिलेगा। इसके लिए सभी शर्ते पूरी करनी होगी।
मृत श्रमिकों की विधवाओं व आश्रितों की आर्थिक सहायता के लिए पंद्रह हजार रुपये का हितलाभ देय होगा। मृत श्रमिकों की विधवाओं एवं आश्रितों को अंत्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता के रूप में सभी शर्ते पूरी करने पर पंद्रह दिन के अंदर पांच हजार रुपये मिलेंगे।
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