विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले संस्थान अब अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऐसे सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपने नाम से यह शब्द हटाने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने डीम्ड संस्थानों को यह अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दिया है। इसमें कोर्ट ने डीम्ड संस्थानों द्वारा अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल करने को गलत बताया था। इसके चलते भ्रम की स्थिति पैदा होने का आरोप भी लगाया गया था। 1यूजीसी ने इस संबंध में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले सभी संस्थानों को नाम के साथ बॉक्स में -डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या डीम्ड विश्वविद्यालय लिखने को कहा है। यूजीसी के सचिव पीके ठाकुर ने सभी 123 डीम्ड विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर इसके अमल की भी जानकारी देने को कहा है। यूजीसी ने इसके साथ ही ऐसे सभी संस्थानों से सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बदलाव कराने को भी कहा है।
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