जासं, बदायूं : कादरचौक विकास क्षेत्र के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के स्थान पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई। जिसकी शिकायत पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से की गई। आयोग ने शिक्षा निदेशक को शिकायत की जानकारी देते हुए कार्रवाई किए जाने को कहा है। जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को चार अप्रैल तक आयोग को आख्या सौंपने का निर्देश दिया है। आख्या न देने की स्थिति में कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।1अशासकीय सहायता प्राप्त सकरी कासिमपुर के जनता जूनियर हाईस्कूल में चार पद रिक्त हैं। जिसमें एक भी शिक्षक पिछड़ी जाति से नहीं है। जबकि आरक्षण के नियमानुसार पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। पिछड़ी जाति की सीट पर अन्य किसी वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके बाद भी विद्यालय में पिछड़ी जाति की सीट पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति कर नियमों का दरकिनार कर दिया गया। बेसिक शिक्षा के लेखा विभाग में वेतन के लिए फाइल आने पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति होने की बात कहते हुए वेतन रोक दिया गया और बेसिक शिक्षा सचिव ने मार्गदर्शन भी मांगा। इसके अलावा सकरी कासिमपुर निवासी सत्येंद्र ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से मामले की शिकायत थी।6पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के स्थान पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की कर दी नियुक्त16राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से हुई शिकायत पर शिक्षा निदेशक ने लिया संज्ञानपिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति की शिकायत मिली थी। भर्ती संबंध में वर्ष 2015 में एक निर्देश जारी हुआ था। जिसके आधार पर कार्रवाई करने के लिए बीएसए को निर्देशित किया गया है।
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