- 25 जुलाई तक निजी स्कूलों को दाखिला लेने के दिए निर्देश
जासं,
लखनऊ : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों का निश्शुल्क
दाखिला करने में निजी स्कूल अब आनाकानी नहीं कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा
अधिकारी (बीएसए) प्रवीण मणि त्रिपाठी ने पात्र बच्चों की सूची ऑनलाइन कर दी
है। वेबसाइट http://basiceducationlucknow.org/ पर उपलब्ध है।
बीएसए कहते हैं कि निजी स्कूल इस सूची को देख लें और अपने स्कूल के लिए
पात्र बच्चों को नर्सरी व कक्षा एक में दाखिला दें।
बीएसए ने बताया कि सभी स्कूलों को 25 जुलाई तक दाखिला लेने के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूल अभिभावक से किसी भी तरह का शुल्क नहीं मांगेंगे। अगर इसकी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। आरटीई के तहत गरीब बच्चों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला देना ही होगा। उन्होंने बताया कि इस बार करीब 3300 आवेदन अभी तक आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आ चुके हैं। इसमें से लगभग 2500 विद्यार्थी दाखिले के लिए पात्र हैं और इसमें से 1500 के लगभग विद्यार्थियों को दाखिला मिला भी है। अभी दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों की सूची को तैयार किया जा रहा है।
बीएसए ने बताया कि सभी स्कूलों को 25 जुलाई तक दाखिला लेने के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूल अभिभावक से किसी भी तरह का शुल्क नहीं मांगेंगे। अगर इसकी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। आरटीई के तहत गरीब बच्चों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला देना ही होगा। उन्होंने बताया कि इस बार करीब 3300 आवेदन अभी तक आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आ चुके हैं। इसमें से लगभग 2500 विद्यार्थी दाखिले के लिए पात्र हैं और इसमें से 1500 के लगभग विद्यार्थियों को दाखिला मिला भी है। अभी दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों की सूची को तैयार किया जा रहा है।

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