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Wednesday, January 14, 2026

छठी से आठवीं तक पढ़ाने वाले टेट या सीटेट क्वालीफाई हैं या नहीं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता की जानकारी मांगी

बिना टीईटी जीआइसी के कक्षा छह से आठ तक में पढ़ा रहे, एलटी भर्ती पर संकट

प्रयागराज : राजकीय इंटर कालेज (जीआइसी) के लिए एक तरफ सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वहीं इनमें संचालित कक्षा छह से आठ तक में पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीणं को अनिवार्य नहीं किए जाने का विरोध किया जा रहा है।

भर्ती विज्ञापन के विरोध में जय हिंद यादव की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से 21 जनवरी को यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है कि जीआइसी में कक्षा छह से आठ तक में पढ़ा रहे शिक्षकों की है। संख्या कितनी है और उनकी योग्यता क्या है। वह टीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण हैं या नहीं। इसमें प्रभावी पैरवी के लिए शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) से कक्षा छह से 12 तक में पढ़ा रहे शिक्षकों की जानकारी बुधवार 14 जनवरी तक मांगी है।

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व अधिवक्ता संजय कुमार यादव पैरवी कर रहे हैं। संजय यादव ने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की विषयवार परीक्षा चल रही है, लेकिन यह भर्ती कोर्ट के आदेश के अधीन है। एलटी ग्रेड भर्ती में अनिवार्य योग्यता में टीईटी को शामिल नहीं किया गया है। सरकार सीटी कैडर को नौ जनवरी 1992 को डाइंग घोषित करने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक से ही कक्षा छह से 10 तक में शिक्षण कार्य करा रही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा छह से आठ तक में शिक्षण कार्य करने के लिए टीईटी अनिवार्य योग्यता है।

इस संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक नियुक्त हैं और कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक है, लेकिन टीईटी उत्तीर्ण नहीं है। उन्हें दो वर्ष के अंदर टीईटी योग्यता अर्जित करना अनिवार्य है। याचिका पर 12 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक से शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी है। इस क्रम में शिक्षा निदेशक ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 12 जनवरी को पत्र के साथ प्रारूप भी जारी किया है। यह सूचना adrajkiya@gmail.com पर मांगी गई है।



छठी से आठवीं तक पढ़ाने वाले टेट या सीटेट क्वालीफाई हैं या नहीं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता की जानकारी मांगी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कक्षा छह से 10 तक के विद्यालय की संख्या और उन विद्यालयों में कक्षा छह से कक्षा आठ तक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या तथा उनकी योग्यता की जानकारी मांगी है। यह भी पूछा है कि वे टेट या सीटेट क्वालीफाई हैं या नहीं।

एडवोकेट संजय कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने यह जानकारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगी है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख लगाई है। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में टीईटी को शामिल नहीं किया गया है जो अनिवार्य योग्यता है।

उनका कहना है कि सीटी कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के बाद सरकार कक्षा छह से दस तक का शिक्षण कार्य एलटी ग्रेड शिक्षक से ही करा रही है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा छह से आठ तक के शिक्षण कार्य के लिए टेट एक अनिवार्य योग्यता है। 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं और जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक है, वे दो वर्ष के भीतर टेट योग्यता प्राप्त कर अन्यथा सर्विस छोड़ कर दें। एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि जो नए शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, बिना टीईटी योग्यता के ही नियुक्त किया जा रहे हैं।



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