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Friday, January 16, 2026

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक माध्यमिक संस्थाओं में रिक्त पदों की उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण सूचना के सापेक्ष त्रुटिरहित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

रोस्टर के आधार पर आरक्षण निर्धारित कर मांगी शिक्षक पदों की रिक्तियां, 16 एवं 17 जनवरी कों शिक्षा निदेशालय में बुलाए गए प्रदेश भर के डीआइओएस

प्रयागराज : एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय को जो रिक्तियां जनपदों से मिली हैं, उसमें से कुछ जिलों से मिली रिक्तियों में आरक्षण की गणना राउंडअप के हिसाब की गई है, जबकि 2019 के शासनादेश में रोस्टर व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसके बावजूद कई जनपदों की रिक्तियों में आरक्षण का निर्धारण पुरानी व्यवस्था राउंडअप से किए जाने पर पदों की संख्या घट बढ़ गई है। ऐसे में रोस्टर के आधार आरक्षण का निर्धारण कर रिक्तियों का परीक्षण कर नए शासनादेश के क्रम में ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण निर्धारित कर रिक्तियां उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को दिए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से डीआइओएस को भेज पत्र में उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक 2) डा. ब्रजेश मिश्रा ने कहा है कि जिला किसी पूर्व में निदेशालय को भेजे गए रिक्त पदों का परीक्षण 13 अगस्त 2019 के शासनादेश के अनुसार रोस्टर प्रणाली के अनुसार किया जाए। इसमें मिली त्रुटियों को ठीक करके नवीन सूचना 16 एवं 17 जनवरी को विद्यालय निरीक्षक स्वयं या क्लास 2 अधिकारी और सहायक को निदेशालय भेजकर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल लाइव होने पर पदों का विवरण फीड किया जा सके। इसके पहले शिक्षा निदेशालय को प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता (पीजीटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) को मिलाकर 23,213 पदों का अधियाचन मिल चुका है।



एडेड कॉलेजों का मामला, शिक्षकों और प्रधानाचार्य के 23213 रिक्त पदों की मिली जानकारी

एडेड कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पद भेजने में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं,  त्रुटिरहित सूचना पुनः भेजने के निर्देश

प्रयागराज । प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षिक स्नातक (सहायक अध्यापक या टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) के रिक्त पदों की सूचना भेजने में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया।

सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से भेजे गए 23213 पदों में गड़बड़ी मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने 16-17 जनवरी तक त्रुटिरहित सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक-2) डॉ. ब्रजेश मिश्र ने सभी डीआईओएस को निर्देशित किया है कि 13 अगस्त 2019 के शासनादेश में लागू रोस्टर प्रणाली के अनुसार, आरक्षण की गणना करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराएं। 2019 के शासनादेश में आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) वर्ग का आरक्षण लागू होने के बाद रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया गया था।




अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक माध्यमिक संस्थाओं में रिक्त पदों की उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण सूचना के सापेक्ष त्रुटिरहित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


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