DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Friday, February 3, 2017

एटा स्कूल बस दुर्घटना पर सरकार से ब्योरा तलब, मुआवजे की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों पर अब तक क्या किए गए हैं उपाय

लखनऊ : हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पिछले दिनों एटा में हुई स्कूल बस दुर्घटना की जांच कराए जाने और हादसे में हताहत बच्चों के परिवारीजन को मुआवजा दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से ब्योरा तलब किया है। अदालत ने इस मामले में जानना चाहा है कि अब तक सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के दिशा-निर्देशों पर क्या उपाय किए हैं।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले व न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याची वी द पीपुल की ओर से अधिवक्ता प्रिंस लेनिन द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया। जनहित याचिका में कहा गया है कि अभी हाल में एटा जिले में स्कूल बस दुर्घटना में 12 बच्चों की मौत हो गई थी।

आरोप लगाया गया कि स्कूली बच्चों के आवागमन में प्रयोग होने वाले वाहनों के मानकों में अनदेखी की जा रही है। यह भी कहा गया कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीमकोर्ट ने स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाली बसों व अन्य गाड़ियों के विषय में प्रदेश सरकार को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। याचिका में पूरे मामले की जांच कराने और मृत व घायल बच्चों के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों का ठीक से पालन नही किया जा रहा है। कहा गया कि आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी संबंधित अधिकारी गौर नहीं कर रहे हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की है।




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 
Chief Justice's Court 
Case :- P.I.L. CIVIL No. - 2163 of 2017 

Petitioner :- We The People Thru. General Secretary Prince Lenin 
Respondent :- Union Of India Thru. Secy. Ministry Of Human Resource & Ors. 
Counsel for Petitioner :- Prince Lenin (In Person) 
Counsel for Respondent :- C.S.C,A.S.G. 

Hon'ble Dilip B. Bhosale,Chief Justice 
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J. 
Heard Mr. Prince Lenin, in person, and Mr. S.P. Tripathi, learned Standing Counsel for respondents 2 to 6 - State. 



Learned Standing Counsel for the State respondents is directed to file a short affidavit giving all the details of the school bus accident occurred at Etah on 19 January 2017 and also place on record as to what steps State authorities have taken to implement the directions issued by the Supreme Court in M.C. Mehta Vs. Union of India & Ors., (1997) 8 SCC 770. Counsel for the respondents may also seek instructions whether the Government proposes to award any compensation as such to the parents of the deceased children in the Etah accident. 


S.O. to 2 February 2017. 
Order Date :- 30.1.2017 
AHA 
(Dilip B Bhosale, CJ) 

(D K Upadhyaya, J) 

No comments:
Write comments