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Wednesday, May 9, 2018

दाखिले के समय नए छात्रों से मनमानी फीस वसूल सकेंगे निजी स्कूल, फीस नियंत्रण अध्यादेश के क्रियान्वयन को लेकर डिप्टी सीएम के साथ हुई बैठक

लखनऊ : निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने भले ही उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश लागू करने का फैसला किया हो लेकिन, दाखिले के समय नए छात्रों से स्कूल अपनी मर्जी के मुताबिक फीस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्कूलों को यह छूट अध्यादेश के तहत होगी। वहीं पहले से पढ़ रहे छात्रों की फीस में तय फामरूले के अनुसार वृद्धि होगी।


फीस नियंत्रण अध्यादेश के क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को एल्डिको आशियाना स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में हुई परिचर्चा में उपमुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्कूल प्रबंधक शामिल हुए।


इस दौरान उप मुख्यमंत्री व अधिकारियों ने अध्यादेश को लेकर स्कूल प्रबंधकों के मन में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। परिचर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम स्कूल कॉपी-किताब, जूता-मोजा, शर्ट-पैंट, बैग, टूर फीस, मेस फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस और हर साल एडमिशन फीस के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते थे।

यह शोषण के दायरे में आता है। अध्यादेश लागू होने पर स्कूल भी फीस के संदर्भ में अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाली आमदनी विद्यालय की आय मानी जाएगी। ऐसे में संबंधित स्कूल को शिक्षकों की तनख्वाह में वृद्धि व छात्रों की फीस में उसी अनुपात में कमी करनी होगी।



लखीमपुर के एक स्कूल की प्रबंधक प्रमोदनी शुक्ला के सवाल के जवाब में अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि दाखिले के समय नए बच्चे से स्कूल अपने अनुसार फीस वसूल सकेंगे। बाद में जब वह छात्र पढ़ने लगेगा तो फिर अध्यादेश के अनुसार उसकी फीस तय होगी।






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