DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बाँदा बांदा बागपत बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर लख़नऊ वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़
Showing posts with label पारिवारिक पेंशन. Show all posts
Showing posts with label पारिवारिक पेंशन. Show all posts

Wednesday, September 9, 2026

नई पेंशन योजना से आच्छादित दिवंगत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन लिए जाने के बाद नोडल खाते में प्राप्त धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध में

नई पेंशन योजना से आच्छादित दिवंगत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन लिए जाने के बाद नोडल खाते में प्राप्त धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध में


Thursday, January 15, 2026

नयी पेंशन योजना से आच्छादित दिवंगत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नामिनी द्वारा पारिवारिक पेंशन का विकल्प लिये जाने पर प्रान खाते के जमा धनराशि की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

नयी पेंशन योजना से आच्छादित दिवंगत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नामिनी द्वारा पारिवारिक पेंशन का विकल्प लिये जाने पर प्रान खाते के जमा धनराशि की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।



Sunday, January 4, 2026

विवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन देने का हाईकोर्ट का निर्देश

विवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन देने का हाईकोर्ट का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन नहीं देने का बीएसए फर्रुखाबाद का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही याची को पारिवारिक पेंशन देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनुराधा अहिरवार की याचिका पर दिया है। 


उच्च प्राथमिक विद्यालय फ़र्रुखाबाद में प्रधानाध्यापिका पद पर कार्यरत याची की मां दुर्गा अहिरवार की मृत्यु वर्ष 2013 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद याची ने पारिवारिक पेंशन के लिए अनुरोध किया लेकिन बीएसए फ़र्रुखाबाद ने 1989 के शासनादेश को आधार मानते हुए याची के पारिवारिक पेंशन के दावे को अमान्य कर दिया।

 कहा गया कि याची 33 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और शासनादेश के अनुरूप पारिवारिक पेंशन अधिकतम 25 वर्ष आयु या विवाह होने तक मान्य है। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने हसीना बी केस के निर्णय और 2008 एवं 2012 के शासनादेश को आधार मानते हुए बीएसए का आदेश निरस्त कर दिया।