संवादसूत्र, लखीमपुर : पुलिस किस तरह से आदेशों की अवहेलना करती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने एक मामले में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन आदेश के 16 दिन बाद भी कोतवाली प्रभारी के कानों पर जूं नहीं रेंगा। ताजा मामला डायट प्राचार्य और उनके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के सीजेएम का आदेश है। 16 दिन बाद भी प्रभारी कोतवाल का कहना है कि आदेश अभी तक उनके पटल पर नहीं आया। आते ही मुकदमा लिखा जाएगा। बीटीसी 2014 की ट्रेनिंग में चार छात्रों को फर्जी तरीके से प्रशिक्षण सूची में नाम बढ़ाने व हाजिरी के जाली पंजिका बनाने के आरोप में सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने संतोष त्रिपाठी के प्रार्थना-पत्र पत्र 156(3) सीआरपीसी कर सुनवाई के बाद रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। बीटीसी 2014 में 195 छात्र-छात्रओं की चयन सूची तैयार की गयी। तीन अभ्यर्थियों को निजी संस्थान में आवंटित कर दिया गया। बाद में चार अभ्यर्थियों रोली वर्मा, नैना अग्रवाल, अभय सरोज व रंजू यादव के नाम डायट प्रशिक्षण सूची में फर्जी तरीके से अंकित कर दिया गया और उनकी फर्जी उपस्थिति पंजिका भी बनाई गयी। गोला निवासी संतोष त्रिपाठी ने फर्जी नाम बढ़ाने व प्रशिक्षण दिलाने का आरोप लगाते हुए 156 (3) सीआरपीसी के तहत सीजेएम की अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया। प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के बाद सीजेएम डॉ. दीना नाथ ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक जेपी यादव ने बताया की आदेश की उन्हें जानकारी नहीं है
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