जागरण संवाददाता, बिजनौर: प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नागेश कुमार पर गोली मारकर जानलेवा हमला करने के आरोपी शिक्षक मयंक राणा की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके श्रीवास्तव ने पर्याप्त आधार न पाते हुए निरस्त कर दी है। 22 दिसंबर 15 को हल्दौर ब्लाक अध्यक्ष पद से हटाएं जाने से खफा होकर आरोपी मंयक राणा ने नागेश कुमार पर बैठक के दौरान जानलेवा हमला किया था।1डीजीसी हुजूर जैदी अपराध के अनुसार प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नागेश कुमार 22 दिसंबर 15 को स्थानीय इंदिरा पार्क में शिक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी मयंक राणा हथियार लेकर मौके पर आया और नागेश कुमार के सिर से सटाकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोली लगने से अफरा-तफरी मच गई। गंभीर हालत में घायल नागेश कुमार को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से मेरठ रैफर कर दिया गया।1 आरोपी मयंक राणा हल्दौर ब्लाक के अध्यक्ष पर तैनात था। किसी कारणवंश जिला अध्यक्ष नागेश कुमार ने मयंक राणा को हल्दौर ब्लाक अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पद से हटाएं जाने के कारण मयंक राणा जिलाध्यक्ष नागेश कुमार से रंजिश रखता था। इसी रंजिश से खफा होकर मयंक राणा ने नागेश कुमार पर जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मयंक राणा से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया था। इस मामले में दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके श्रीवास्तव ने आरोपी मयंक राणा की जमानत याचिका पर्याप्त आधार न पाते हुए निरस्त कर दी है।
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