इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने सचिव को एक माह में आदेश पालन करने का मौका दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। यह आदेश जस्टिस पंकज नकवी ने वैकुंठ नाथ तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचीगण दयावंत प्राइमरी पाठशाला शुकुलगंज, जौनपुर के सहायक अध्यापक हैं। याची का कहना है कि एडेड विद्यालय से संबद्ध प्राइमरी टीचरों को सरकारी कोष से वेतन पाने का हक है।
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