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Wednesday, November 2, 2016

कक्षा 10 से ऊपर की छात्राएं बनेंगी ‘शक्ति परी’, मिलेगा विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा व पहचान पत्र,आयु सीमा 24 वर्ष तक, इसके बाद सेवा स्वत: समाप्त

शक्ति परी का नामांकन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही होगा।

कक्षा 11 व इससे उच्चतर कक्षाओं की छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। कोई भत्ता या मानदेय नहीं है।

कर्तव्य : पीड़िता, प्रभावित महिलाओं को 1090 की कार्यप्रणाली के बारे में बताना। अपने आसपास महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यव्यहार के बारे में 1090 को गोपनीय जानकारी देना। पीड़िता व उसके परिवार का मनोबल बढ़ाना तथा 1090 के प्रति उनका व समाज का विश्वास बनाए रखना।शक्तियां : शक्ति परी को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) का दर्जा दिया जाएगा। सराहनीय योगदान देने वाली प्रत्येक शक्ति परी को पुरस्कृत किया जाएगा। विशेष मामले में राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

महिलाओं व छात्राओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए अब उन्हें और शक्ति देकर मजबूत किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 10 से ऊपर अध्ययनरत छात्राओं को ‘शक्ति परी’ बनाया जाएगा। इन छात्राओं को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें पुलिस विभाग परिचय पत्र भी मुहैया कराएगा। यह छात्राएं पीड़ित लड़कियों एवं महिलाओं को 1090 की कार्यप्रणाली की जानकारी देंगी। राज्य सरकार ने महिला उत्पीड़न की घटनाओं को शक्ति से रोकने के लिए वूमेन पावर लाइन-1090 की स्थापना की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वूमेन पावर लाइन ने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। अब प्रदेश की महिलाओं एवं लड़कियों को और शक्ति देने के उद्देश्य से कक्षा 10 से ऊपर पढ़ने वाली छात्राओं को ‘शक्ति परी’ बनाने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग की इस पहल पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यार्े को इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दें। साथ ही संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रत्येक माह पुलिस महानिरीक्षक वूमेन पावर लाइन एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट भेजेंगे।यहां भेजने होंगे आवेदन पत्रजनपद के प्रत्येक बालिका विद्यालय की जो छात्राएं शक्ति परी बनना चाहती हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरना होगा। सभी आवेदन पत्रों को जनपद में वूमेन पावर लाइन के नोएड अधिकारी के माध्यम से डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल प्रशासनिक भवन-2 जियामऊ गोमतीनगर लखनऊ के पते पर भेजना होगा।
गृह विभाग के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी किए निर्देश

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