सुलतानपुर हिन्दुस्तान संवाद: पदोन्नति में आरक्षण पाए शिक्षकों को पदावनति के बाद ही सातवें वेतनमान का निर्धारण किया जा सकेगा। ऐसे में जिले के करीब 500 शिक्षक सातवें वेतनमान से वंचित हो जाएंगे। वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पदोन्नति में आरक्षण पाए शिक्षकों के सातवें वेतनमान का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पूर्व बीएसए के समय में पदोन्नति का लाभ पाए अनुसूचित जाति के शिक्षकों को पदावनति न करने से यह पेंच फंसा है। लेखाधिकारी ने बीएसए को पत्र भेजकर पदोन्नति में आरक्षण पाने वाले शिक्षकों को पदावनत करने को कहा है। अगर इन शिक्षकों को पदावनत नहीं किया गया तो सातवें वेतन का निर्धारण नहीं हो सकेगा। उनका वेतन फस जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से 27अप्रैल 2012 को प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने का आदेश है। इसके अनुपालन में शासन से एससी कोटे के पदोन्नति पाए शिक्षकों को पदावनति किए जाने का आदेश था। मगर तत्कालीन बीएसए ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। जबकि अन्य विभागों में आदेश का पालन कर लिया गया। आरक्षण का लाभ पाने वालों की पदावनति कर दी गई। जनवरी से सातवें वेतन का निर्धारण करने की प्रक्रिया वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने शुरू कराईतो इस मामले का खुलासा हुआ।
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