एडेड माध्यमिक विद्यालयों में देयक भुगतान की नई व्यवस्था लागू, देखें जारी शासनादेश
लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के बकाया देयकों के भुगतान की नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए पूर्व में जारी आदेश को संशोधित किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा है कि दो लाख तक का भुगतान व अनुमति डीआईओएस के स्तर से, दो से चार लाख तक का मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर से होगी। चार से आठ लाख तक की राशि अपर शिक्षा निदेशक व आठ लाख से अधिक की राशि शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अनुमोदन के बाद निदेशालय स्तर से जारी होगी।
उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के क्रम में इस सीमा का ध्यान नहीं रखा जाएगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक आठ लाख से अधिक के अवशेष देयकों के भुगतान करने पर जानकारी शासन को भी देंगे।
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