लखनऊ (डीएनएन)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश की कॉपी निर्वाचन आयोग को भेज दी है, जिसमें सिर्फ अवकाश के दिन ही शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष रामजन्म सिंह व महामंत्री अवनीन्द्र पांडेय का कहना है कि संगठन के पदाधिकारियों की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गयी एक जनहित याचिका के निर्णय में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि अवकाश के दिन अथवा जब शिक्षण कार्य स्थगित हो तभी चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाए। इस निर्णय की प्रतिलिपि संगठन की ओर से निर्वाचन आयोग को भेजकर हाईकोर्ट के निर्णय के अनुपालन का आग्रह किया गया है। रामजन्म सिंह व अवनीन्द्र पांडेय ने बताया कि संगठन के आजमगढ़ जिले के जिलामंत्री पंकज सिंह व जिलाध्यक्ष/प्रदेश कोषाध्यक्ष इरफान अहमद की ओर से दायर की गयी जनहित याचिका संख्या 56171 वर्ष 2015 में शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने का अनुरोध किया गया था।बच्चों की पढ़ाई का होता है नुकसान : याचिका में दलील दी गयी थी इससे शिक्षण कार्य पूरी तरह से प्रभावित होता है और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। इस याचिका में विचार करते हुए बीते नौ जनवरी को निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णीत एक केस का हवाला देते हुए चुनाव आयोग और अन्य सक्षम अथारिटीज को निर्देश दिया कि शिक्षण अवधि को छोड़कर अवकाश के समय ही शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई जाए।सुधरे शिक्षा व्यवस्था : शिक्षक नेता रामजन्म सिंह व अवनीन्द्र पांडेय ने उत्तर प्रदेश के निर्वाचन प्राधिकारियों से मांग की है कि इस निर्णय के प्रकाश में ही शिक्षकों को निर्वाचन कार्य में लगाया जाए। जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य की स्थिति में सुधार हो सकेगा। फिलहाल कोर्ट के इस निर्णय से शिक्षकों ने खुशी जताई है।
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