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Friday, September 8, 2017

टीचरों के वेतन रोकने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, याचिका में बिना पद के काम करने पर वेतन रोकने के 31 जुलाई के आदेश को दी गयी है चुनौती

इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल शंकरगंज जौनपुर में पढ़ा रहे अध्यापकों जगदीश प्रसाद मिश्रा व पांच अन्य टीचरों के वेतन रोकने के प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुकदमे की अगली सुनवाई की तिथि 13 नवम्बर तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा और इन टीचरों का वेतन भुगतान सरकारी खजाने से किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने जगदीश प्रसाद मिश्रा व अन्य पांच अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 1996 में उनकी नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात की गयी थी। नियुक्ति के बाद से उन्हें सरकारी खजाने से नियमित वेतन का भुगतान होता चला आ रहा है। याचिका दाखिल कर प्रदेश सरकार के 31 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसके द्वारा सरकार ने बिना पद पर इन टीचरों के काम करने को आधार बनाते हुए इनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया था तथा कहा था कि इनकी नियुक्ति गलत है।इन टीचरों के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट का कहना था कि सरकार ने अपने आदेश में इस बात से इंकार नहीं किया है कि सभी टीचरों की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के बाद की गयी थी और वे अपने पदों पर काम करते हुए वेतन आहरित कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने 31 जनवरी को शासनादेश जारी कर सरप्लस काम कर रहे टीचरों को वेतन भुगतान का आदेश दे रखा है। न्यायालय ने विपक्षी को नोटिस जारी कर सरकार के 31 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी है तथा याचिका की अगली सुनवाई 13 नवम्बर को करने का निर्देश दिया है।

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