सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी व बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, CJP के School Theek Karo अभियान को झटका
नई दिल्ली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर व सिविल सोसाइटी के सदस्यों के प्रवेश व वीडियोग्राफी पर लगी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने बृहस्पतिवार को प्रिया मिश्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस पर पर विचार विचार के के लिए इच्छुक नहीं है।
राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य की अनुमति को जरूरी किया था। वहीं, यूपी में अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के बिना अनुमति प्रवेश व वीडियोग्राफी पर रोक लगाई थी। याचिका में इन दोनों आदेशों को चुनौती दी गई थी।
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