स्कूल बसों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। प्रदेश सरकार के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक सभी स्कूल बसों में छात्र-छात्राओं के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी चालक-परिचालकों की होगी। छात्र-छात्राओं पर नजर रखने के लिए कैमरे लगेंगे।
नए आदेश में स्कूल बसों की मियाद 15 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई है। चालकों और परिचालकों के लिए वर्दी अनिवार्य हो गई है। मार्ग पर बसों की निगरानी जीपीएस सिस्टम करेगा। आग बुझाने के लिए बसों में अग्निशमन यंत्र होगा। बसों में लगा स्पीड गवर्नर गति पर लगाम रखेगा।
संभागीय परिवहन अधिकारी धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल बस संचालन की नियमावली में कई बदलाव हुए हैं। आदेशानुसार सभी बसों को मानक के अनुरूप ही चलने दिया जाएगा। नए मानकों के अनुरूप स्कूल बसों के संचालन पर कमेटी नजर रखेगी। जिलाधिकारी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
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