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Sunday, December 8, 2019

हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा : स्कूल की जमीन पर नहीं बन सकेगी गोशाला


 एनबीटी ब्यूरो, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर स्कूल के लिए सुरक्षित भूमि पर गोशाला के निर्माण पर रोक लगा दी है। गिरीश चन्द्र शर्मा व अन्य की तरफ से दायर याचिका पर चीफ गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले के अनुसार, बुलंदशहर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की सुरक्षित भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रद्द कर उस भूमि को गौशाला के लिए सुरक्षित कर निर्माण हो रहा था। इस जनहित याचिका पर कोर्ट का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि बुलंदशहर जिला के तहसील सिकंदराबाद के कोलू गांव में 11 बीघा 15 बिस्वा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए 1994 से सुरक्षित भूमि थी।

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