राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन पर बड़ा फैसला, कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई वाले स्कूलों में आदेश निरस्त
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण/समायोजन को लेकर शिक्षा निदेशालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश के तहत वर्ष 2026-27 के लिए चिन्हित सरप्लस शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।
जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरप्लस की गणना के लिए निर्धारित मानकों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाना है। ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जहां कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं, उन्हें यथास्थिति बनाए रखा जाएगा।
वहीं, जिन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, वहां सरप्लस शिक्षकों की गणना RTE के निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी और इस क्रम में आदेश रद्द किया जाएगा। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने सभी संबंधित अधिकारियों को शासनादेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
No comments:
Write comments