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Tuesday, September 1, 2026

यूपी बोर्ड : नौवीं और 11वीं के पंजीकरण की तारीख बढ़ी

यूपी बोर्ड : नौवीं और 11वीं के पंजीकरण की तारीख बढ़ी


प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने सोमवार को सत्र 2026-27 के लिए नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अग्रिम पंजीकरण शुल्क जमा कर 10 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर विवरण अपलोड कर सकेंगे। नौवीं के 40 लिए 50 रुपये और 11वीं के लिए 40 रुपये पंजीकरण शुल्क है। अपलोड किए गए विवरण में 11 से 13 सितंबर तक संशोधन कराया जा सकता है। 




Tuesday, August 4, 2026

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-33 छ के अधीन विनियमित तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में

विनियिमत तदर्थ / अल्पकालिक शिक्षको के पेंशन प्रकरणो को शासन के निर्देशों के क्रम में निस्तारण के सम्बन्ध में निर्णय लेने का निर्देश 



उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-33 छ के अधीन विनियमित तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में




Saturday, July 25, 2026

माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिह्नांकन, पुराना आदेश निरस्त कर फिर से जारी किया जाएगा समायोजन आदेश

माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिह्नांकन, पुराना आदेश निरस्त कर फिर से जारी किया जाएगा समायोजन आदेश

लखनऊ। प्रदेश के ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहां पर कक्षा छह से कक्षा आठ तक की कक्षाएं चल रही हैं, वहां सरप्लस शिक्षकों की नए सिरे से सूची बनाई जाएगी। पुराने आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मानकों के आधार पर सूची बनाई जाएगी। अब 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक लेते हुए नए सिरे से सूची बनेगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को चिह्नित कर उन्हें दूसरे स्कूलों में तबादले की प्रक्रिया चल रही है। कई राजकीय माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां कक्षा छह से इंटर तक की पढ़ाई होती है। वहीं कई कक्षा नौ से इंटर तक के हैं। ऐसे विद्यालय जहां कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं चल रही हैं, वहां आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार सरप्लस की नई सूची बनाई जाएगी।

अभी तक 45 छात्र पर एक शिक्षक का मानक मानते हुए सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाई गई थी। इसे लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया है। इसमें सुनवाई चल रही है। वहीं विभाग अब वर्ष 2009 के आरटीई एक्ट के तहत 30 छात्र पर एक शिक्षक के मानक के अनुसार सूची बनेगी। ऐसे में सरप्लस शिक्षकों की संख्या बढ़कर करीब 600 होने की संभावना है।

वहीं कक्षा नौ व कक्षा 10 में 59 छात्र पर एक शिक्षक और कक्षा 11 व 12 में 74 छात्र पर एक शिक्षक का मानक लागू रहेगा। क्योंकि इन कक्षाओं में आरटीई एक्ट लागू नहीं है। ऐसे में इनकी पुरानी नियमावली ही चलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसके अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। 


Saturday, July 4, 2026

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी 


माध्यमिक शिक्षा विभाग में पात्र शिक्षकों के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर वे अपना विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे। उनके आवेदन का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अंतिम अनुमोदन देंगे। इसके बाद लाभार्थियों का डाटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजा जाएगा। आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होने के बाद शिक्षक अपना कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।


Thursday, July 2, 2026

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक / शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण के संबंध में विभागीय आदेश जारी

राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 271 शिक्षकों का हुआ तबादला

इसमें 39 प्रवक्ता और 232 सहायक अध्यापक शामिल

लखनऊ, प्रयागराज और नोएडा में शिक्षक किए गए तैनात

02 जुलाई 2026
लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 271 शिक्षकों को तबादला मिला है। इसमें 39 प्रवक्ता और 232 सहायक अध्यापक शामिल हैं। खास यह कि लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा जैसे प्रमुख जिलों में भी खाली पदों पर शिक्षक तैनात किए गए हैं।

विभाग ने जिलों से सूचना लेकर शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार जरूरत वाले विद्यालयों में तबादले किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि प्रवक्ता के 39 और सहायक अध्यापक 232 के तबादले हुए हैं। प्रवक्ता में पुरुष 23 व 16 महिला और सहायक अध्यापक में पुरुष 83 व 149 महिला शिक्षिका शामिल हैं। दूसरे चरण में निर्धारित अर्हता वाले शिक्षकों के ऑन डिमांड तबादले की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दूसरी तरफ राजकीय शिक्षक संघ ने स्वीकृत पद व छात्र संख्या होने के बाद भी शिक्षकों को सरप्लस कर तबादला करने पर नाराजगी जताई है।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सत्यशंकर मिश्रा व प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने कहा कि प्रदेश के लगभग 150 से ज्यादा राजकीय विद्यालयों (पुरुष / महिला) में प्रवक्ता के काफी पद खाली हैं। उन्होंने इन विद्यालयों में भी शिक्षकों की तैनाती करने की मांग उठाई है। 



राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 250 शिक्षकों का तबादला, जिलों में सरप्लस चिह्नित शिक्षकों का तबादला, सामान्य स्थानांतरण में राहत दिए जाने की मांग

22 जून 2026
लखनऊ। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 250 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जिलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार सरप्लस चिह्नित किए गए शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने की तैयारी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इन सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण पर पूरा जोर दे रहा है। फिर सामान्य तबादले किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यूपी में छात्र- शिक्षक अनुपात के अनुसार 250 शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। अब सूची के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। बड़े शहरों में ही यह सरप्लस शिक्षक चिह्नित हुए हैं, जो कई वर्षों से एक ही जिले में जमे हुए हैं। राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय कहते हैं कि वर्ष 1976 के मानकों के अनुसार यह शिक्षक सरप्लस घोषित किए गए हैं।



सर्टिफिकेट ने फंसा दिया राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला, आवेदन की तारीख 21 जून तक बढ़ी 

◾ गुरुवार को खत्म हो रही आवेदन तिथि को बढ़ाया 
◾ डीआईओएस व प्राचार्य नहीं बढ़ा रहे आवेदन फॉर्म

19 जून 2026
लखनऊ । यूपी में राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला सर्टिफिकेट के फेर में फंस गया है। प्राचार्यों से सर्टिफकेट मांगा जा रहा है कि शिक्षक के तबादले से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। ऐसे में प्राचार्य व जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) तबादला फॉर्म आगे नहीं बढ़ा रहे। जिसके कारण अब आवेदन की तारीख 21 जून तक बढ़ा दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी जिलों के डीआईओएस को पत्र लिखकर नाराजगी जताई गई है कि आखिर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के फॉर्म आगे क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। अब निदेशक की ओर से नई ईमेल directorsecondaryeducation2026@gmail.com निर्धारित की गई है। राजकीय शिक्षक संघ के संरक्षक रामेश्वर पांडेय का कहना है कि शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए परेशान किया जा रहा है।




माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची 12 जून को आएगी, जून 18 तक शिक्षक डीआईओएस कार्यालय में तबादले के लिए करेंगे आवेदन

सरप्लस वाले शिक्षकों को खुद आवेदन पर मिल सकेगा बेहतर विकल्प

लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 12 जून से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरप्लस के लिए स्वतः आवेदन करने वाले शिक्षकों को बेहतर विकल्प मिल सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 12 जून तक डीआईओएस एनआईसी की वेबसाइट पर सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी करेंगे। शिक्षक 18 जून तक डीआईओएस ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। डीआईओएस 25 जून तक आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अनुमोदन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। 30 जून तक शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि सरप्लस शिक्षकों से मिले विकल्पों पर तैनाती के लिए तय मानक के आधार पर वरीयता क्रम में रखा जाएगा। वहीं सरप्लस शिक्षक यदि अपनी नई तैनाती के लिए खुद आवेदन नहीं करते हैं तो खाली पद के सापेक्ष उन्हें किसी भी विद्यालय में समायोजित या स्थानांतरित कर दें। सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए सबसे आखिर में आने वाले शिक्षकों को सबसे पहले तबादला होगा। उन्हें सरप्लस माना जाएगा। 

निदेशक ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि जोन एक में जिले की नगरीय सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन दो में जिले में तहसील मुख्यालय से दो किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन तीन में उपरोक्त से अतिरिक्त क्षेत्र के विद्यालय आएंगे। शासन ने जोन वाइज शिक्षकों के लिए मानक तय किए हैं।

निदेशक ने सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए भी विस्तृत मानक की व्याख्यान की है। उन्होंने कहा है कि नई नियुक्ति-तैनाती में जोन तीन में सबसे पहले नियुक्ति-तैनाती की जाएगी। इसकी न्यूनतम अवधि तीन साल की होगी। पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित श्रेणी के शिक्षकों को तबादले का विकल्प दिया जाएगा।



राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक / शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण के संबंध में विभागीय आदेश जारी 
 




राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के जून अंत तक होंगे तबादले, शासन ने जारी किया शासनादेश, संवर्ग में 20 फीसदी से अधिक नहीं किए जाएंगे तबादले


लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत जून में पहले सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। बाद में सामान्य तबादले होंगे। संवर्ग की संख्या के 20 फीसदी तक तबादले किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की सचिव किंजल सिंह ने निर्देश जारी किया। कहा, राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसमें कार्यरत विद्यालय में बाद में कार्यभार संभालने वाले को पहले सरप्लस माना जाएगा। वहीं, सेना से जुड़े लोगों के पति-पत्नी, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को इसमें यथासंभव शामिल नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दूसरे चरण में चार श्रेणी के शिक्षकों को निर्धारित मानक पर तबादला दिया जाएगा। इसमें सेना से जुड़े लोगों के पति-पत्नी, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, यदि पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में अलग-अलग जिले में तैनात हैं। तीसरे चरण में शेष शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।

सचिव ने कहा है कि संवर्ग की संख्या के 20 प्रतिशत सीमा तक तबादले होंगे। इसे बढ़ाने का अधिकार विभागीय मंत्री के पास होगा। आवेदन से लेकर तबादला प्रक्रिया जून में ही पूरी की जाएगी। ताकि विद्यालय खुलने से पहले शिक्षकों की तैनाती हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी शिक्षक को उसकी मूल तैनाती के स्थान से अलग संबद्ध नहीं किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में मानक से अधिक शिक्षक तैनात नहीं किए जाएंगे। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसे पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।


सरप्लस शिक्षकों के लिए मानक

◾खुद के दिव्यांग होने पर 10 से 20 नंबर

◾पत्नी-पति, बच्चे के दिव्यांग होने पर 10 नंबर

◾राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक होने पर 10 नंबर

◾विधवा-तलाकशुदा महिला शिक्षिका को 10 नंबर

◾आश्रित बच्चों की देखभाल वाले पुरुष शिक्षकों को 10 नंबर

◾महिला शिक्षिका होने पर 10 नंबर

◾जोन 3 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर

◾जोन 2 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर

◾शिक्षक की आयु के अनुसार हर साल के लिए एक नंबर



राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी 


Tuesday, June 30, 2026

शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस संस्था को प्रोत्साहित करते हुए होगी माफ या राज्य सरकार द्वारा होगी प्रतिपूर्ति, देखें आदेश

गरीब दो बहनों में से एक की फीस होगी माफ, आदेश जल्द

लखनऊ । विद्यालयों, महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं में पढ़ रहीं एक ही गरीब परिवार की दो बहनों में से एक की ट्यूशन फीस सरकार की तरफ से माफ किए जाने या उसकी भरपाई किए जाने के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में की गई घोषणा को शासन स्तर से अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है।

महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर प्रदेश में यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों की कक्षा 9 से 12 तक की बच्चियों का सारा विवरण तलब किया है। दूसरी तरफ पहली जुलाई को इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है।



शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस संस्था को प्रोत्साहित करते हुए होगी माफ या राज्य सरकार द्वारा होगी प्रतिपूर्ति, देखें आदेश 


शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे किसी परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

 22.06.2026