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Saturday, July 25, 2026

माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिह्नांकन, पुराना आदेश निरस्त कर फिर से जारी किया जाएगा समायोजन आदेश

माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिह्नांकन, पुराना आदेश निरस्त कर फिर से जारी किया जाएगा समायोजन आदेश

लखनऊ। प्रदेश के ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहां पर कक्षा छह से कक्षा आठ तक की कक्षाएं चल रही हैं, वहां सरप्लस शिक्षकों की नए सिरे से सूची बनाई जाएगी। पुराने आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मानकों के आधार पर सूची बनाई जाएगी। अब 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक लेते हुए नए सिरे से सूची बनेगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को चिह्नित कर उन्हें दूसरे स्कूलों में तबादले की प्रक्रिया चल रही है। कई राजकीय माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां कक्षा छह से इंटर तक की पढ़ाई होती है। वहीं कई कक्षा नौ से इंटर तक के हैं। ऐसे विद्यालय जहां कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं चल रही हैं, वहां आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार सरप्लस की नई सूची बनाई जाएगी।

अभी तक 45 छात्र पर एक शिक्षक का मानक मानते हुए सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाई गई थी। इसे लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया है। इसमें सुनवाई चल रही है। वहीं विभाग अब वर्ष 2009 के आरटीई एक्ट के तहत 30 छात्र पर एक शिक्षक के मानक के अनुसार सूची बनेगी। ऐसे में सरप्लस शिक्षकों की संख्या बढ़कर करीब 600 होने की संभावना है।

वहीं कक्षा नौ व कक्षा 10 में 59 छात्र पर एक शिक्षक और कक्षा 11 व 12 में 74 छात्र पर एक शिक्षक का मानक लागू रहेगा। क्योंकि इन कक्षाओं में आरटीई एक्ट लागू नहीं है। ऐसे में इनकी पुरानी नियमावली ही चलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसके अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। 


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