शामली : बेसिक शिक्षा अधिकारी राजदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों को सरकार निशुल्क शिक्षा दिलाएगी। इसी के चलते ऐसे बच्चों से शिक्षा विभाग में तीस मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें इस तरह के माता पिता या संरक्षक जो गरीबी रेखा से नीचे, विकलांग आदि पेंशन प्राप्त करने वाले, या फिर जिनकी सालाना आय अधिकतम एक लाख हो अपने बच्चों का आवेदन भेज सकते है
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