इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में कम से कम छह शौचालय होने चाहिए, खासतौर पर बालिका कालेजों में। इसके निर्माण के लिए विद्यालय सांसद निधि से मदद ली जा सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने कन्या विद्यालय चुर्खी, जालौन में पेयजल आपूर्ति, शौचालय की सुविधा को लेकर दाखिल याचिका पर शिक्षा निदेशक को दस दिन में प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कृष्ण प्रकाश तिवारी की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को अगली सुनवाई की तिथि पर हाजिर रहने का निर्देश दिया है। सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि स्कूल में दो शौचालय व दो मूत्रलय हैं दो अन्य शौचालयों का सोख्ता तैयार है। स्वच्छ पेयजल के लिए हैंडपंप लगाया गया है। कोर्ट ने छह शौचालय बनाने की कार्ययोजना तैयार कर पेश करने का आदेश दिया है।
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