जौनपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेन्द्र सिंह ने बताया कि नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी यातायात के आदेशानुसार जनपद के समस्त राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 मार्च तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही स्कूलों के अधिगृहित वाहनों को समय से भेजना भी जरूरी है। ऐसा न करने पर निर्वाचन कार्य में बाधा माना जायेगा और सम्बन्धित विद्यालय के प्रबंधक/प्रभारी प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि बूथ वाले विद्यालयों में 6 मार्च को प्रधानाध्यापक अपने-अपने विद्यालय पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही निर्वाचन कार्य सम्बन्धी अधिकारियों के निरीक्षण एवं पोलिंग बूथ की व्यवस्था में सहयोग करेंगे। मतदेय स्थल वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक चुनावी ड्यूटी में जाने से पूर्व सभी रसोइयों को 7 व 8 मार्च को अपने विद्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।
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