देवरिया के फील्ड मार्शल इंटर कॉलेज में 29 स्वीकृति पदों पर 113 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में 4 अक्टूबर को रेकॉर्ड के साथ जवाबी हलफनामा मांगा है।
यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने राजेश राय व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में इस नियुक्ति घोटाले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। कहा गया कि स्कूल में हाईस्कूल फेल और 18 वर्ष से कम आयु में ही कुछ लोगों को शिक्षक बना दिया गया। 2007 से ही बिना पद नियुक्त शिक्षकों के वेतन पर रोक है।
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